विवरण:
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका पर सुनवाई की। याचिका में विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से बेहतर याचिका दायर करने को कहा।
मुख्य बिंदु:
- हिंसा का कारण: वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ़ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद के सुत्ती, धूलियन और जंगीपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। The Economic Times
- राजनीतिक प्रतिक्रिया: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा को “पूर्व-नियोजित” बताते हुए भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया। The Economic Times
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे बेहतर याचिका दायर करें, जिससे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जा सके। The Statesman
निष्कर्ष:
मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहतर याचिका दायर की जानी चाहिए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित जांच संभव हो सके।
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