उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने और कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया गया।
क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब चुनावी प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने चुनावी मंच से प्रशासन और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
कोर्ट का फैसला
मामला अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई और ₹1,500 का जुर्माना भी लगाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 171F, 506, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत यह सजा दी गई।
विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त
भारत के कानून के अनुसार, यदि कोई विधायक दो साल या उससे अधिक की सजा पाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है।
परिवार पर एक और झटका
अब्बास अंसारी के पिता, मुख्तार अंसारी पहले ही जेल में हैं। अब बेटे की सदस्यता भी खत्म होने से अंसारी परिवार को बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका लगा है।